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खरगोन उपद्रव: कर्फ्यू में कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की ढील, सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति

Fri, 22 Apr 2022 08:22 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 22 Apr 2022 08:22 PM IST
सार

खरगोन में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। प्रशासन भी अब सख्ती में ढील बढ़ा रहा है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शनिवार को खरगोन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की ढील दी जा रही है। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी।
 

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Khargone nuisance: Curfew relaxed from 8 am to 5 pm tomorrow, permission to open all types of shops
संजय नगर, त्रिवेणी चौक और आनंदनगर में चौकियां स्थापित की हैं। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

खरगोन में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। प्रशासन भी अब सख्ती में ढील बढ़ा रहा है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शनिवार को खरगोन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की ढील दी जा रही है। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी।
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बता दें कि रामनवमी पर हुए उपद्रव के बाद खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ दिनों से दो-दो घंटे की ढील दी जा रही थी। शुक्रवार को कलेक्टर पी. अनुग्रह के आदेश के मुताबिक शनिवार को लंबी छूट दी गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही प्रशासन कर्फ्यू खत्म कर सकता है। गुरुवार को प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी खरगोन का दौरा किया था। पीड़ितों से मुलाकात की थी। शहर में भ्रमण कर जले मकान देखे थे। इसके बाद एसपी-कलेक्टर को जरूरी निर्देश दिए थे। अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति और कर्फ्यू के हालातों को समझा था।
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उधर आधिकारिक सूत्रों ने बताया गया कि प्रभावित 3 क्षेत्रों में संजय नगर, त्रिवेणी चौक और आनंदनगर में चौकियां स्थापित की हैं। संजय नगर में तैनात सब इंस्पेक्टर शशांक ने बताया है कि अभी यहां एक सब इंस्पेक्टर और 7 जवान है। इसी तरह त्रिवेणी चौक और आनंदनगर में भी चौकियों में अमला रखा गया है। इन चौकियों पर डीएसपी रैंक के अधिकारी निरंतर नजर रखे हुए हैं।
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अपर कलेक्टर ने अधिकारियों के अवकाश किए प्रतिबंधित
शहर में निर्मित विषम परिस्थितियों को चलते कोई भी जिलाधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर मुख्यालय छोड़कर अवकाश पर नहीं जा पाएंगे। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिलाधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के अवकाश विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिए हैं। कोई भी जिला अधिकारी एवं कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थित होकर मुख्यालय छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। आदेश के उल्लंघन की दशा में योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
 
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