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Khandwa News: वोटर कार्ड नहीं तो इन 12 दस्तावेजों को दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान, देखें लिस्ट

Wed, 24 Apr 2024 08:41 AM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Wed, 24 Apr 2024 08:41 AM IST
सार

लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अगर किसी वोटर के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है। लेकिन, उसका नाम मतदाता सूची में है तो वह वोट दे सकता है। इसके लिए उसके पास ये 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज होने चाहिए।

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Khandwa News: Khandwa News: If you don't have voter card you can vote by showing these 12 documents see list
मप्र लोकसभा चुनाव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। इस क्यूआर कोड वाली पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अगर किसी वोटर के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है तो वह मतदान के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के जरिए भी मतदान कर सकता है। 
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जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) शामिल हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
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बता दें कि सभी मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड और वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटोयुक्त ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान अधिकारी को दिखाना जरूरी होगा।
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