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MP News: जल्द लगवा लें अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना इस तारीख के बाद से होगी चालानी कार्रवाई

Fri, 08 Dec 2023 10:40 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 08 Dec 2023 10:40 AM IST
सार

मध्यप्रदेश सहित देश भर में चलने वाले सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी यानि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि आप इसे लगवाने से चूकते हैं तो आगामी 15 दिसंबर के बाद आपको इसके लिए चालानी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

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Khandwa It is necessary to install high security number plate in vehicle Otherwise challan action will be take
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

देश भर में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और उनकी चोरी या किसी अन्य तरह के उपयोग से बचाने के लिए, वाहनों पर एल्युमिनियम से बनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, अभी भी लाखों वाहन चालकों ने इसे अपने वाहनों में नहीं लगवाया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय सहित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिए निर्देशों के अनुसार देश में एक अप्रैल 2019 से पूर्व विक्रय किए गए सभी श्रेणी के वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है।

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एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जिस पर एक छोटा स्टीकर की तरह क्रोमियम होलोग्राम लगा होता है। इसमें ही वाहन की पूरी जानकारी भी होती है। साथ ही इस तरह की नंबर प्लेट पर यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। इस प्लेट के टूटने पर दुबारा इसे जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता और चोरी या इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।
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15 दिसंबर के बाद होगी चलानी कार्यवाही
खंडवा के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि अप्रैल 2019 से बेचे गए सभी श्रेणी की गाड़ियों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है। इसके पश्चात वाहनों पर एच.एस.आर.पी. नहीं लगे होने पर यदि वाहन सड़क पर संचालित होता पाया जाता है तो वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।
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किस तरह लगवाएं एच.एस.आर.पी.
खंडवा के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइम को भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। इस हेतु आवेदक स्वयं भी वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर आनलाईन आवेदन कर अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर एच.एस.आर.पी. लगाने हेतु आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका शुल्क भी आनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। आनलाइन आवेदन किये जाने पश्चात् संबंधित अधिकृत कंपनी/डीलर द्वारा वाहन पर नम्बर प्लेट लगाये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

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