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Burhanpur News: दिव्यांग महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया, युवक को उम्र कैद की सजा

Thu, 27 Jun 2024 11:11 AM IST
Khandwa bureau खंडवा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 11:11 AM IST
सार

मामला पिछले साल जनवरी का है। मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। अदालत ने आरोप को सही पाया और उस आधार पर सजा सुनाई गई।

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Burhanpur News : He entered the house and tried to rape a mentally challenged woman
जिला न्यायालय के फैसले में आरोपी को मिला उम्र कैद की सजा

विस्तार

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला न्यायालय ने एक मानसिक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे करीब 17 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।

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मामला करीब 16 माह पुराना है। जिले के खकनार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 40 वर्षीय मानसिक दिव्यांग महिला के साथ आरोपी को दुष्कर्म का प्रयास करते हुए पीड़िता की बहन ने पकड़ लिया था। डॉक्टरों की जांच में महिला की मानसिक स्थिति मात्र दो साल की बच्ची की तरह निकली थी। वह अपने साथ होने वाली किसी भी घटना को बयान नहीं कर सकती थी। हालांकि, इस मामले में पीड़िता की बहन के बयानों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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बुरहानपुर जिला सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में 27 वर्षीय आरोपी सुनील भूरेलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। खकनार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील श्याम देशमुख ने की। इंदौर के चोइथराम अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉ. महेंद्र कुमार आचार्य के बयान के अनुसार महिला का आईक्यू लेवल मात्र दो साल की बालिका के समान निकला है। उसकी बडी बहन उसकी देखरेख करती है।  
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इस मामले में परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376-2, 450 भादंवि के तहत केस दर्ज किया गया था। प्रकरण में सुनवाई के बाद आरोपी सुनील भूरेलाल को सत्र न्यायालय न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 17 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के मार्गदर्शन में एसआई प्रियंका नायक ने विवेचना की थी, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सफल पैरवी के लिए एसपी की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक को भी प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

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