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Khandwa News: कारखाना अधिनियम के तहत कल कामगारों के लिए रहेगा साप्ताहिक अवकाश, कर सकेंगे मतदान

Sun, 12 May 2024 09:48 AM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Sun, 12 May 2024 09:48 AM IST
सार

सोमवार 13 मई को मप्र की आठ लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में कारखाना अधिनियम के तहत कल कामगारों के लिए रहेगा साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ताकि, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। 

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Barwani News : Under the Factory Act, Monday will be a weekly holiday for workers to vote
मप्र लोकसभा चुनाव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान कारखानों में काम करने वाले कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिये श्रमायुक्त ने एक परिपत्र जारी कर कारखाना प्रबंधकों को 13 मई को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के लिए कहा है। जारी पत्र के अनुसार मतदान के दिन नियोजक साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कामगार सुविधाजनक और निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
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इधर, बड़वानी के जिला श्रम पदाधिकारी अर्चना यादव से ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधान अनुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए संवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं । इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंधन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान है।
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