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कटनी: जमीन सौदा मामले में निलंबित नेहा पच्चीसिया समेत 3 के खिलाफ अरेस्ट वारंट, एक सप्ताह में पेश करने का आदेश
Sat, 19 Sep 2026 01:48 PM IST
कटनी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
Published by: कटनी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:48 PM IST
सार
कटनी के चर्चित जमीन सौदा मामले में निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों के खिलाफ जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने तीनों को 25 सितंबर तक गिरफ्तार कर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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नेहा पच्चीसिया समेत तीन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश के बहुचर्चित जमीन सौदेबाजी मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला न्यायालय ने आरोपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ अलग-अलग गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कटनी पुलिस और एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है लेकिन करीब एक माह बीतने के बाद भी पुलिस को किसी आरोपी की गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिली है।
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19 अगस्त को दर्ज हुई थी एफआईआर
जानकारी के मुताबिक सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ 19 अगस्त को कटनी जिले के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रकरण दर्ज होने के बाद से तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
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एसआईटी की टीम आरोपियों के घरों से लेकर उनके संभावित ठिकानों तक लगातार दबिश दे रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी के चलते कटनी अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया था।
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25 सितंबर को पेश करने के निर्देश
प्रकरण प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश लीला लोधी के न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि मामला कुठला थाना क्षेत्र से संबंधित होने के कारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीषा (जैन) तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों के नाम अलग-अलग गिरफ्तारी वारंट जारी किए। वारंट में 25 सितंबर को तीनों आरोपियों को सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का उल्लेख किया गया है।
हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है याचिका
वहीं निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की ओर से मामले को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में भी रिट याचिका दायर की गई है। उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में 21 सितंबर को अगली सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर भी विचार किया जाना है। फिलहाल जिला न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस की कार्रवाई और 21 सितंबर को प्रस्तावित हाईकोर्ट की सुनवाई दोनों पर नजर बनी हुई है।
