फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Took work without retiring, then issued order for recovery, High Court imposed cost of ten thousand

MP News: रिटायर नहीं करते हुए लिया काम, फिर जारी किया रिकवरी का आदेश, हाईकोर्ट ने PWD पर लगाई दस हजार की कॉस्ट

Thu, 30 Mar 2023 10:42 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 30 Mar 2023 10:42 AM IST
सार

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब याचिकाकर्ता ने दो वर्ष तक काम किया है, तो उससे रिकवरी नहीं की जा सकती। कर्मचारी को समय पर रिटायर नहीं करना विभागीय अधिकारियों की गलती है।

विज्ञापन
Took work without retiring, then issued order for recovery, High Court imposed cost of ten thousand
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रिटायर्ट करने की बजाये दो साल तक काम करवाया। इसके बाद 50 प्रतिशत वेतन की रिकवरी आदेश जारी कर दिये। जिसके खिलाफ पीड़ित कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष स्वंय रखा। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने रिकवरी आदेश को निरस्त करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग पर दस हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। एकलपीठ ने कॉस्ट की राशि याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश जारी किये हैं।
विज्ञापन


सीधी निवासी शिवचरित्र तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह लोक निर्माण विभाग में टाइमकीपर के पद पर कार्यरत था। विभाग की गलती के चलते उसे 2007 की जगह 2009 में सेवानिवृत्त किया गया। इसके बाद में 11 सितंबर 2013 को चीफ इंजीनियर (नेशनल हाइवे जोन) भोपाल ने कर्मचारी को दो वर्ष अतिरिक्त दी गई वेतन से 50 फीसदी कटौती का आदेश जारी कर दिया।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब याचिकाकर्ता ने दो वर्ष तक काम किया है, तो उससे रिकवरी नहीं की जा सकती। कर्मचारी को समय पर रिटायर नहीं करना विभागीय अधिकारियों की गलती है। एकलपीठ ने रिकवरी आदेश को खारिज करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग पर दस हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए कहा है कि यह राशि भी दोषी अधिकारियों से वसूल की जानी चाहिए थी। याचिका की सुनवाई के दौरान ने याचिकाकर्ता ने अपना स्वयं अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed