फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: Drug Seller Gets Bail in Chhindwara Cough Syrup Case, Doctor’s Plea Dismissed

जबलपुर: छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में एक और आरोपी को राहत, कोर्ट ने दवा विक्रेता को दी जमानत, एक याचिका खारिज

Sat, 19 Sep 2026 07:38 AM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 07:38 AM IST
सार

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 24 बच्चों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दवा विक्रेता राजेश सोनी को जमानत दे दी है। वहीं, आरोपी डॉ. एसएस ठाकुर की जमानत याचिका सुनवाई के दौरान वापस लेने पर निरस्त कर दी गई।

विज्ञापन
Jabalpur: Drug Seller Gets Bail in Chhindwara Cough Syrup Case, Doctor’s Plea Dismissed
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

विस्तार

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में हुई 24 बच्चों की मौत के मामले में एक और आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने दवा विक्रेता को जमानत का लाभ प्रदान किया। वहीं प्रकरण में एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।

विज्ञापन


गौरतलब है कि जहरीले कफ सिरप के कारण 24 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी थोक दवा विक्रेता राजेश सोनी और डॉ. एसएस ठाकुर की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: आर्थिक सशक्तिकरणः एक मंच पर जुटेंगे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ, हिंदू इकोनॉमिक फोरम के इंदौर चैप्टर का गठन
विज्ञापन
विज्ञापन


दवा विक्रेता राजेश सोनी की ओर से दायर जमानत आवेदन में कहा गया था कि दवा के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। दवा का स्टॉक आने के बाद उन्होंने उसकी बिक्री की थी। वे अक्टूबर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और प्रकरण में चालान भी पेश किया जा चुका है। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत का लाभ प्रदान कर दिया। वहीं डॉ. एसएस ठाकुर की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान न्यायालय का रुख देखते हुए उनके अधिवक्ता ने आवेदन वापस लेने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।

गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 24 बच्चों की मौत के मामले में दवा निर्माता कंपनी श्रीसन के मालिक रंगनाथन गोविंदन, केमिस्ट, तीन डॉक्टरों सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी बनाए गए सौरभ जैन और ज्योति सोनी को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। राजेश सोनी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को जमानत का लाभ मिल चुका है, जबकि अन्य आरोपी अभी जेल में निरुद्ध हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed