फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Sagar Public School Management will return the fees of 118 students

Jabalpur: हाईकोर्ट ने किया अवमानना याचिका का निराकरण, सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन लौटाएगा 118 छात्रों की फीस

Thu, 03 Nov 2022 07:10 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 03 Nov 2022 07:10 PM IST
सार

मॉय पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन को छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए थे। सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन की शाखाओं द्वारा कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों की फीस भी छात्रों के अभिभावकों से वसूल की गई।

विज्ञापन
Sagar Public School Management will return the fees of 118 students
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना काल में छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों की राशि वसूलने तथा फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष स्कूल प्रबंधन ने चार्जशीट पेश करते हुए 118 छात्रों की बढ़ी हुई फीस लौटाने की बात कही। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण कर दिया।
विज्ञापन


बता दें कि मॉय पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन को छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए थे। सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन की शाखाओं द्वारा कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों की फीस भी छात्रों के अभिभावकों से वसूल की गई। इसके अलावा अगले सत्र में फीस बढ़ोतरी कर दी। जिसके खिलाफ उक्त अवमानना याचिका पेश की गई थी।
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन की तरफ से फीस चार्ट पेश किया गया। स्कूल प्रबंधन की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन से जुड़े 118 छात्रों के अभिभावकों से वसूली गई अतिरिक्त फीस लौटाई जा रही है। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हितेन्द्र गोल्हानी ने पैरवी की। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed