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Jabalpur News: आशा कार्यकर्ता को हाईकोर्ट से मिली राहत, 'निर्धारित योग्यता रखने वाला ही नियुक्ति का पात्र'

Fri, 30 Aug 2024 02:19 PM IST
Jabalpur bureau जबलपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 02:19 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आशा कार्यकर्ता को राहत प्रदान करते हुए कहा है कि निर्धारित योग्यता रखने वाला उम्मीदवार ही नियुक्ति का हकदार है। 

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Only candidates possessing the prescribed qualifications are eligible for appointment
high court

विस्तार

निर्धारित योग्यता के बावजूद आशा कार्यकर्ता के पद से हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद महिला को पद से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया।
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याचिकाकर्ता फूलवती प्रजापति ने याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि उन्हें सीधी जिले के बागौरी ग्राम में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी के आदेशानुसार आशा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। बिना किसी ठोस कारण के उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि एसटी और एससी वर्ग की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या होने पर उस समुदाय के व्यक्ति को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम बागौरी में एसटी समुदाय के 246, एससी समुदाय के 29, और ओबीसी वर्ग के 68 लोग हैं। याचिकाकर्ता एससी वर्ग से हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया था।
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सुनवाई के दौरान, एकलपीठ ने पाया कि आशा कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। ग्राम बागौरी में आवेदन करने वाली एसटी वर्ग की अन्य महिला केवल आठवीं पास थी, जबकि याचिकाकर्ता 12वीं पास हैं, जो निर्धारित योग्यता से अधिक है। इस आधार पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया।
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