{"_id":"666f15b1db3deec1ec02ec73","slug":"mp-nursing-fraud-supreme-court-refuses-to-interfere-in-the-order-of-re-examination-of-169-suitable-colleges-2024-06-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"नर्सिंग फर्जीवाड़ा: 169 सुटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश पर SC का दखल देने से इंकार, याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नर्सिंग फर्जीवाड़ा: 169 सुटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश पर SC का दखल देने से इंकार, याचिका खारिज
Sun, 16 Jun 2024 10:11 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sun, 16 Jun 2024 10:11 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने 169 सुटेबल कॉलेज की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दखल देने से इंकार कर दिया है। करीब दो दर्जन निजी कॉलेजों ने एमपी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश में चर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से संबंधित एक याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 169 सुटेबल कॉलेज की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दखल देने से इंकार कर दिया है।
विज्ञापन
बता दें कि लगभग दो दर्जन निजी कॉलेजों ने एमपी हाईकोर्ट के 30 मई के दोबारा जांच वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 169 सुटेबल पाए गए कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक अधिकारी भी जांच में शामिल किए गए थे। हाईकोर्ट में 30 मई की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से आवेदन पेश किया गया था कि सीबीआई जांच में गड़बड़ी और रिश्वत का मामला सामने आने के बाद सुटेबल पाए गए कॉलेजों की जांच विवादित और संदिग्ध हो चुकी है।
विज्ञापन
इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा सूटेबल पाए गए 169 कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। साथ में संबंधित जिले के न्यायिक अधिकारी भी सम्मिलित होने और वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए थे। इसी आदेश को प्राइवेट नर्सिंग कालेजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
