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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News Three years punishment for entering other house at night in Jabalpur

MP News: रात के समय दूसरे के घर में घुसने पर तीन साल की सजा, पूरा मामला जान लीजिए

Sat, 04 Mar 2023 08:55 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 04 Mar 2023 08:55 AM IST
सार

मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक व्यक्ति को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल, उस पर आरोप लगा है कि वह रात के समय किसी व्यक्ति के घर में घुस गया था। साथ ही धमकी भी दी थी कि यदि पुलिस से बताएंगे तो जान से मार देगा।

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MP News Three years punishment for entering other house at night in Jabalpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर में जेएमएफसी कोर्ट ने आधी रात में किसी दूसरे के घर में घुसने के आरोपित बेलखेड़ा निवासी भोल सिंह लोधी का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवानदास पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी ग्राम मौली निवासी रघुवर प्रसाद ने बेलखेड़ा थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2015 को आधी रात में वे खाना खाकर अपने घर पर सो रहे थे। बाजू के कमरे में बेटी-दामाद सो रहे थे। दामाद विनोद कुमार चढ़ार की अचानक नींद खुलने पर उसने देखा कि आरोपित घर के भीतर से भाग रहा है। लिहाजा, दामाद चिल्लाया।
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आवाज सुनकर सभी ने चोर-चोर का शोर मचाया। सबने आरोपित को भागते हुए देखा। आंगन के पास उसे दबोच भी लिया गया। घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। भागते समय वह धमका रहा था कि यदि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सबको जान से खत्म कर देगा।

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