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MP News: कथित राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष को नहीं मिला सरकारी मकान तो पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट ने खाली हाथ ही लौटाया

Wed, 08 Nov 2023 11:07 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 08 Nov 2023 11:07 PM IST
सार

भोपाल निवासी बृजेश गुप्ता की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह जयलोक पार्टी का अध्यक्ष है। उन्होंने सरकारी आवास आवंटन के लिए आवेदन किया था। गृह विभाग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। हालांकि वे प्रस्तुत नहीं कर पाए कि उसकी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय व राज्य स्तर की है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 

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MP News: political Party President did not get government house, High Court rejected the petition
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरकारी मकान के आवंटन को खारिज किए जाने के खिलाफ जयलोक पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत नहीं कर पाया कि उसकी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय व राज्य स्तर की है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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भोपाल निवासी बृजेश गुप्ता की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह जयलोक पार्टी का अध्यक्ष है। उन्होंने सरकारी आवास आवंटन के लिए आवेदन किया था। गृह विभाग द्वारा उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उनकी पार्टी विधिवत पंजीकृत राजनीतिक दल है। इसलिए वह सरकारी आवास के लिए पात्र हैं।
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सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की सूची में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पार्टी के रूप में जयलोक पार्टी का नाम दर्ज नहीं है। इसलिए यह एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। सुनवाई के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय होने के संबंध में याचिकाकर्ता की तरफ से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
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