फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News: Mental health review board not constituted, government got last extension

MP News: मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का नहीं किया गठन, सरकार को मिली अंतिम मोहलत

Thu, 20 Jul 2023 07:57 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 20 Jul 2023 07:57 PM IST
सार

प्रदेश में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि कई अवसर देने के बावजूद भी अभी तक मानसिक स्वास्थ समीक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। संबंधित विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण तक नहीं दिया गया है।

विज्ञापन
MP News: Mental health review board not constituted, government got last extension
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड व अन्य प्रावधान नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सरकार को अंतिम अवसर दिया जा गया है। 
विज्ञापन


प्रदेश में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को बताया गया कि सरकार द्वारा सिर्फ स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया है। अभी तक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड व अन्य प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। युगलपीठ ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


गौरतलब है कि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से साल 2020 में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि 7 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी के मुताबिक प्रत्येक राज्य में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन 9 माह में किया जाना था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। याचिका में जबलपुर स्थित डुमना में मिली एक विक्षिप्त महिला को उपचार के लिए ग्वालियर भेजे जाने के घटना का भी उल्लेख किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के गठन तथा उसके नियम के संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंफ्रास्टक्चर के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट स्वीकृत कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया था कि निर्देशानुसार मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया जाना था। पुलिस सहित अन्य संबंधित विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना था। जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। युगलपीठ ने अन्य प्रावधानों का परिपालन करने निर्देश जारी किए थे।


याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि कई अवसर देने के बावजूद भी अभी तक मानसिक स्वास्थ समीक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। संबंधित विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण तक नहीं दिया गया है। इसके लिए सरकार बजट नहीं होने का कारण बता रही है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को कार्रवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने निर्देश जारी किए हैं। सुनवाई के अधिवक्ता सत्यम अग्रवाल ने पैरवी की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed