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MP News: न्याय के मंदिर में खूनी खेल खेलने वालों को आजीवन कारावास, पाटन कोर्ट परिसर में मारी थी गोली

Thu, 21 Mar 2024 11:06 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 21 Mar 2024 11:06 PM IST
सार

जबलपुर के पाटन न्यायालय परिसर में जेल से पेशी पर आए आरोपियों पर कट्टे से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एक को आजीवन कारावास तो दो को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। 

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MP News: Life imprisonment to those who played bloody games in the temple of justice
कोर्ट परिसर में गोली चलाने वालों को कोर्ट ने कठोर सजा दी है। - फोटो : file photo

विस्तार

जबलपुर के पाटन न्यायालय परिसर में जेल से पेशी पर आए आरोपियों पर कट्टे से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी राजा उर्फ संजय यादव निवासी हनुमानताल, दिलीप उर्फ योगेश पुरी गोस्वामी निवासी अमखेरा अधारताल व विश्वनाथ कोल निवासी कुदवारी अमखेरा अधारताल को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 28 जून 2019 को गुड्डू उर्फ मोहन तिवारी व मुकेश श्रीपाल को पाटन उपजेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। आरोपियों पर उत्तम गिरी गोस्वामी के लड़के के अपहरण व हत्या का मामला था। मोहन तिवारी, मुकेश श्रीपाल व अन्नू गिरी गोस्वामी पेशी पर जब न्यायालय परिसर में पुलिस वाहन से उतरकर पैदल जा रहे थे, उसी दौरान वहां पहले से खड़े हुए उमेश गिरी, जागे गिरी, अज्जू गिरी, उत्तम गिरी, रवि गिरी गोस्वामी मिले, जो सतमन गिरी और विवेक गिरी तथा अन्य दो लोगों को इशारा कर रहे थे कि अन्नू गिरी उसका भाई है और उसको, मुकेश को मारने का बोल रहे थे। इसी दौरान सतमन गिरी ने अपने हाथ में लिए कट्टे से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर कट्टे से फायर किया, जिससे मोहन तिवारी के सिर के पीछे तरफ गोली लगते हुए निकल गई। सतमन गिरी के अलावा रवि गिरी, विवेक गिरी और अन्य दो लोग भी अपने अपने हाथों में कट्टा लिए थे। जिन्होंने मोहन के साथी मुकेश श्रीपाल को भी जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर गोली मारकर घायल किया। 
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इनको हुई सजा
उक्त मामले में न्यायालय ने राजा उर्फ संजय यादव पिता सतीश यादव (23) निवासी अनवरगंज हनुमानताल को आजीवन कारावास व साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इसके साथ ही आरोपी दिलीप उफ योगेश पुरी गोस्वामी पिता उमेश पुरी (23) व विश्वनाथ पिता बद्रीनाथ कोल (27) निवासी ग्राम कुदवारी अमखेरा अधारताल को दस-दस साल के कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये के जुर्मान से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।
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