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MP News: दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास, कमरे में बंद रख चार दिन किया था रेप
Thu, 05 Jan 2023 08:17 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 05 Jan 2023 08:17 PM IST
सार
जबलपुर में नाबालिग से रेप करने वाले को दोहरे आजीवन की सजा दी गई है। कोर्ट ने उस पर ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग को चार दिन कमरे में बंद रखा और रेप किया था।
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jail, jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
एक दलित नाबालिग को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी विनोद रजक को पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 17 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने गढ़ा थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 जनवरी की शाम उनकी बेटी घर से दुकान जाने का कहकर गई थी जो वापस नहीं आई। बेटी के घर वापस न आने पर उसने उसकी तलाश रिश्तेदारी एवं आस-पास में की। परंतु कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब किया।
पीड़िता ने बताया कि 14 जनवरी को आरोपी विनोद रजक ने उसे फोन कर बेदी नगर किराना दुकान पर बुलाया उसके बाद ऑटो में बैठाकर बायपास ले गया। जिसके बाद उसे बिना बताए भोपाल ले गया, जहां एक किराये के कमरे में चार दिन रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी विनोद रजक के खिलाफ दुराचार, एसटी-एससी व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 17 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने गढ़ा थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 जनवरी की शाम उनकी बेटी घर से दुकान जाने का कहकर गई थी जो वापस नहीं आई। बेटी के घर वापस न आने पर उसने उसकी तलाश रिश्तेदारी एवं आस-पास में की। परंतु कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब किया।
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पीड़िता ने बताया कि 14 जनवरी को आरोपी विनोद रजक ने उसे फोन कर बेदी नगर किराना दुकान पर बुलाया उसके बाद ऑटो में बैठाकर बायपास ले गया। जिसके बाद उसे बिना बताए भोपाल ले गया, जहां एक किराये के कमरे में चार दिन रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी विनोद रजक के खिलाफ दुराचार, एसटी-एससी व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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