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MP High Court: मारपीट के कारणों के संबंध में पूछ सकते हैं पत्नी से सवाल, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
Tue, 17 Oct 2023 06:13 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 17 Oct 2023 06:13 PM IST
सार
क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेज के संबंध में पत्नी ने उससे संबंधित होने से इनकार कर दिया। उसके बाद न्यायालय ने आदेश जारी किए कि उक्त दस्तावेज का उपयोग जिरह के रूप में नहीं कर सकते।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : Social Media
विस्तार
कुटुम्बर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दो प्रश्न अस्वीकार किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को दोनों प्रश्न पूछने की अनुमत्ति प्रदान करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।
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याचिकाकर्ता सुमित बालेचा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी पत्नी प्रिया बालेचा ने तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-13 के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेज के संबंध में पत्नी ने उससे संबंधित होने से इनकार कर दिया। उसके बाद न्यायालय ने आदेश जारी किए कि उक्त दस्तावेज का उपयोग जिरह के रूप में नहीं कर सकते।
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इसी प्रकार फ्लैट छोड़कर जाने के संबंध में पत्नी ने उत्तर दिया कि अनावेदक पति उसे साथ झगड़ा और मारपीट करता था। तलाक देने की धमकी देते था। पति किन्हीं कारणों से मारपीट करता था, इस प्रश्न पर न्यायालय का आदेश था कि यह प्रश्न अनावेदक पति से पूछा जा सकता है। दोनों विवादित नोट को चुनौती देते हुए आदेश जारी किए थे। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए दोनों प्रश्नों को पूछने की अनुमति प्रदान करते हुए ट्रायल कोर्ट को सुनवाई जारी रखने के आदेश जारी किए हैं।
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