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MP High Court: सहायक प्रबंधक का स्थानांतरण आदेश निरस्त, जानें क्या है पूरा मामला
Tue, 16 Jan 2024 09:40 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 16 Jan 2024 09:40 PM IST
सार
MP High Court: नियमानुसार बैंक कर्मी को दो बार प्रार्थना के आधार पर स्थानांतरित करने के प्रावधान का पालन होना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जबलपुर हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सिवनी शाखा में पदस्थ सहायक प्रबंधक आशीष साहू के भीलवाड़ा स्थानांतरण का आदेश निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त निर्देश दिए हैं।
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मामले में आवेदक आशीष की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने पक्ष रखा। जिन्होंने दलील दी कि इस तरह मध्यप्रदेश के सिवनी से राजस्थान के भीलवाड़ा भेजना अनुचित है, जिस तरह मोबाइल पर मैसेज भेजकर रिलीव किया गया, वह भी उचित नहीं है। इस रवैये के विरूद्ध पूर्व में याचिका दायर की गई थी, जिसे एकलपीठ ने निरस्त कर दिया था।
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इस पर यह अपील दायर की गई है। नियमानुसार बैंक कर्मी को दो बार प्रार्थना के आधार पर स्थानांतरित करने के प्रावधान का पालन होना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि दुर्भावनावश परेशान करने की नियत से स्थानांतरण किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया।
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