{"_id":"6300daabf0cf7d4264532093","slug":"mp-high-court-the-reserved-category-is-not-getting-promotion-the-high-court-responded","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP High Court: आरक्षित वर्ग को नहीं मिल रहा प्रमोशन, हाईकोर्ट ने जवाब किया तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP High Court: आरक्षित वर्ग को नहीं मिल रहा प्रमोशन, हाईकोर्ट ने जवाब किया तलब
Sat, 20 Aug 2022 06:29 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 20 Aug 2022 06:29 PM IST
सार
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माइक्रो बायलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. प्रियंका सिंह टेकाम ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया था कि प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन
court new
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भोपाल स्थित शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज में रोस्टर के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माइक्रो बायलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. प्रियंका सिंह टेकाम ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया था कि प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर के तीन पदों के लिए रोस्टर प्रक्रिया के तहत दो में सामान्य, एक सीट में आरक्षित वर्ग को प्रमोशन दिया जाना है। आरक्षित वर्ग को प्रमोशन देने के बजाए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रमोशन का लाभ दिया गया, जो अवैधानिक है।
याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संचालक मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य विभाग, संभागायुक्त, डीन व सीईओ तथा डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी उपस्थित हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माइक्रो बायलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. प्रियंका सिंह टेकाम ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया था कि प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर के तीन पदों के लिए रोस्टर प्रक्रिया के तहत दो में सामान्य, एक सीट में आरक्षित वर्ग को प्रमोशन दिया जाना है। आरक्षित वर्ग को प्रमोशन देने के बजाए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रमोशन का लाभ दिया गया, जो अवैधानिक है।
विज्ञापन
याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संचालक मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य विभाग, संभागायुक्त, डीन व सीईओ तथा डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी उपस्थित हुए।
विज्ञापन
