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MP High Court: भूमि पर अतिक्रमण कर बना दी पुलिस चौकी, HC ने कहा- गृह सचिव 30 दिन में करें अभ्यावेदन का निराकरण
Tue, 14 Nov 2023 06:40 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 14 Nov 2023 06:40 PM IST
सार
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए नया अभ्यावेदन 15 दिन के भीतर गृह सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, 30 दिन में गृह सचिव अभ्यावेदन का निराकरण करें।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : Social Media
विस्तार
पुलिस विभाग द्वारा जमीन पर अतिक्रमण कर चौकी बनाए जाने के खिलाफ बैगा आदिवासी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए नया अभ्यावेदन 15 दिनों के भीतर गृह सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये हैं। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 30 दिन में गृह सचिव अभ्यावेदन का निराकरण करें।
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बालाघाट निवासी बैगा आदिवासी हीरा सिंह मरकाम की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसे लांजी थानान्तर्गत ग्राम टेमनी में वन भूमि खेती के लिए पट्टे में मिली थी। पुलिस ने उसकी जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर टेमनी पुलिस चौकी का निर्माण कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस विभाग ने उसकी जमीन पर एक टावर भी लगवा दिया है, जिसका किराया पुलिस विभाग द्वारा लिया जाता है। याचिका में कहा गया है इस पूरी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण प्रकिया का पालन नहीं किया गया।
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याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पाया कि संबंध में याचिकाकर्ता ने कैबिनेट सचिव के समक्ष अभ्यावेदन किया था। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को आदेशित किया है कि राज्य सरकार के गृह सचिव के समक्ष 15 दिनों में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। गृह सचिव 15 दिनों में अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए आदेश पारित करें। एकलपीठ ने अपने आदेश में भी कहा है कि बैगा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए गृह सचिव अभ्यावेदन का निराकरण करें। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुयश पासी ने पैरवी की।
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