फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court justified recruitment of high school teachers; allegations of issuing appointment letters

MP: हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट ने ठहराया उचित; रोक के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी करने के थे आरोप

Fri, 24 Nov 2023 08:52 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 24 Nov 2023 08:52 PM IST
सार

MP High Court: एमपी हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्तियों को उचित ठहराया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया मॉडिफाई आदेश के आधार पर ही की गई है।

विज्ञापन
MP High Court justified recruitment of high school teachers; allegations of issuing appointment letters
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्तियों को उचित ठहराते हुए अवमानना याचिका का पटाक्षेप कर दिया। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंड पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया समाप्त कर दी। राजस्थान के शांतिलाल जोशी और अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि स्टे के बावजूद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।

विज्ञापन


दरअसल, याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2020 में यह आदेश दिया था कि अधिसूचना के अधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं करें। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जवाब पेश कर बताया कि हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को अंतरिम आदेश के जरिए 31 जनवरी 2020 और 20 जुलाई 2020 के आदेशों को मॉडिफाई करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करने की अनुमति दे दी थी।
विज्ञापन


उन्होंने तर्क दिया कि अवमानना याचिका में इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया कि हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेशों को मॉडिफाई कर दिया है। साथ ही यह भी बताया कि ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सैकड़ों याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से कुछ मामलों में 31 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया था। लेकिन बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया मॉडिफाई आदेश के आधार पर ही की गई है। इसिलए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं बनता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed