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MP High Court: शपथ पत्र के साथ शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई, लोकायुक्त विभाग को जारी हुआ नोटिस

Tue, 19 Mar 2024 07:48 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 19 Mar 2024 07:48 PM IST
सार

शपथ पत्र के साथ शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। जबलपुर हाईकोर्ट ने लोकायुक्त विभाग को नोटिस जारी कर दिया है।

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MP High Court Despite complaining with affidavit no action was taken notice issued Lokayukta department
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मैहर शारदा देवी मंदिर में प्रबंधन समिति द्वारा आर्थिक अनियमितता किए जाने की शिकायत निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र के साथ लोकायुक्त विभाग में की गई थी। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने लोकायुक्त विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता अंकित अग्रवाल की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मैहर स्थित मां शारदा देवी प्रबंधन समिति आर्थिक अनियमितता कर रही है। दशकों से एक ही व्यक्ति या परिवार को दुकान संचालन तथा बाजार व मेला के ठेके जारी किये जा रहे हैं। एक दशक से दुकान के किराये तथा बाजार व मेला ठेके की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इस संबंध में पूर्व में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने के निर्देश जारी किये थे।
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याचिका में कहा गया था कि उसने निर्धारित प्रारूप व शपथ-पत्र के साथ मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर के खिलाफ आर्थिक अनियमितता की शिकायत लोकायुक्त रीवा के समक्ष की गयी थी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद लोकायुक्त रीवा को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई छह मई को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने पैरवी की।

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