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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court Defamation case will be registered against Shivraj Singh Chauhan VD Sharma and Bhupendra Singh

MP News: शिवराज, VD शर्मा और भूपेंद्र के खिलाफ मानहानि का मामला होगा दर्ज, तन्खा ने दायर किया था परिवाद

Sat, 20 Jan 2024 10:23 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 20 Jan 2024 10:23 PM IST
सार

MP High Court: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने परिवाद दायर किया था।

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MP High Court Defamation case will be registered against Shivraj Singh Chauhan VD Sharma and Bhupendra Singh
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीष विश्वेवरी मिश्रा ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया तीनों को दोषी मानते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।

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गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद व अधिवक्ता पैरवी के लिए उपस्थित हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाए जाने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तथा भूपेंद्न सिंह ने सांसद व अधिवक्ता विवेक तन्खा के खिलाफ बयानबाजी की थी। तन्खा ने तीनों को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस जारी किया था। नोटिस का कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने छह जनवरी 2023 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
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परिवाद की सुनवाई के दौरान 29 अप्रैल 2023 को उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाये थे। अदालत में तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। उन्होंने मेरी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है। दरअसल, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, उसे लेकर झूठी अफवाह फैलाई गई।
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पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां की और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इसी को लेकर विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सहित अन्य के खिलाफ जिला अदालत जबलपुर में 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक तथा अन्य के बयान दर्ज किये गये थे। एमपीएमएलए की विशेष न्यायाधीष ने पृथम दृष्टया मानहानी का दोषी मानते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा-500 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

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