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MP High Court: प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद नहीं दिया दाखिला, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Wed, 08 Jun 2022 09:00 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 08 Jun 2022 09:00 PM IST
सार
छात्र एआर अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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मामला जबलपुर स्थित पं. लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय का है।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उत्कृष्ट विद्यालय में सिर्फ कम प्रतिशत होने के कारण प्रवेश से वंचित किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की गई है।
छात्र एआर अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया था कि जबलपुर स्थित पं. लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में वह शामिल हुआ था। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित सूची में उनका नाम था। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह दाखिले के लिए विद्यालय गया तो आठवीं परीक्षा डी ग्रेड में उत्तीर्ण करने के कारण उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया।
याचिका में कहा गया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता आठवीं 33 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना था। चयन सूची में नाम होने के बावजूद भी सिर्फ डी ग्रेड में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने के कारण चयन से वंचित किया जाना विधि विरुद्ध है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने पैरवी की।
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छात्र एआर अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया था कि जबलपुर स्थित पं. लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में वह शामिल हुआ था। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित सूची में उनका नाम था। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह दाखिले के लिए विद्यालय गया तो आठवीं परीक्षा डी ग्रेड में उत्तीर्ण करने के कारण उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया।
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याचिका में कहा गया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता आठवीं 33 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना था। चयन सूची में नाम होने के बावजूद भी सिर्फ डी ग्रेड में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने के कारण चयन से वंचित किया जाना विधि विरुद्ध है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने पैरवी की।
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