फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court: Admission not given despite passing entrance examination, High Court issued notice and sought answer

MP High Court: प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद नहीं दिया दाखिला, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Wed, 08 Jun 2022 09:00 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 08 Jun 2022 09:00 PM IST
सार

छात्र एआर अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
MP High Court: Admission not given despite passing entrance examination, High Court issued notice and sought answer
मामला जबलपुर स्थित पं. लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय का है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उत्कृष्ट विद्यालय में सिर्फ कम प्रतिशत होने के कारण प्रवेश से वंचित किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

 
छात्र एआर अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया था कि जबलपुर स्थित पं. लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में वह शामिल हुआ था। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित सूची में उनका नाम था। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह दाखिले के लिए विद्यालय गया तो आठवीं परीक्षा डी ग्रेड में उत्तीर्ण करने के कारण उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया।
विज्ञापन

 
याचिका में कहा गया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता आठवीं 33 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना था। चयन सूची में नाम होने के बावजूद भी सिर्फ डी ग्रेड में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने के कारण चयन से वंचित किया जाना विधि विरुद्ध है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने पैरवी की। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed