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Anti-Conversion Law: इंटरफेथ जोड़ों को दी गई कार्रवाई से अंतरिम राहत के खिलाफ एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी

Sun, 20 Nov 2022 04:03 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sun, 20 Nov 2022 04:03 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने के उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रही है। उच्च न्यायालय ने उन वयस्कों पर मुकदमा नहीं चलाने का निर्देश दिया, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं।

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MP government will move Supreme Court against interim relief from action given to interfaith couples
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश सरकार जिलाधिकारी को सूचित किए बिना विवाह करने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने के उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रही है। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को एमपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट (एमपीएफआरए) की धारा 10 के तहत उन वयस्कों पर मुकदमा नहीं चलाने का निर्देश दिया, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं।

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जस्टिस सुजॉय पॉल और पीसी गुप्ता की खंडपीठ ने 14 नवंबर को कहा कि धारा 10, जो धर्मांतरण के इच्छुक नागरिक के लिए जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में (पूर्व) घोषणा देना अनिवार्य बनाती है। पूर्व दृष्टया इस अदालत के पूर्वोक्त निर्णयों के रूप में असंवैधानिक है।
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महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रविवार को पीटीआई को बताया, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने जा रही है, जो इसे एमपीएफआरए वयस्कों की धारा 10 के तहत मुकदमा चलाने से रोकता है, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। MPFRA गलतबयानी, प्रलोभन, बल की धमकी के उपयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण की मनाही करता है।
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सिंह ने कहा, हम जल्द ही माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने जा रहे हैं। उच्च न्यायालय का अंतरिम निर्देश MPFRA, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सात याचिकाओं के एक समूह पर आया। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने से राज्य को रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी। अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाओं पर अपना पैरा-वार जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता इसके बाद 21 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। 

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