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Jabalpur: ऑटो में बिठाकर अपहरण कर दुराचार करने वालों को उम्रकैद, दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 14 Mar 2023 03:22 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: रवींद्र भजनी Updated Tue, 14 Mar 2023 03:22 PM IST
सार

जबलपुर की जिला अदालत ने ऑटो में छोड़ने के बहाने अपहरण कर दुराचार करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
 

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Life imprisonment to those who kidnapped and misbehaved in an auto, the court also fined both the accused
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर में एक युवती को जबरदस्ती ऑटो में बैठाकर सूनसान क्षेत्र में ले जाकर दुराचार करने वाले दोनों आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी राहुल व रवीन्द्र को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 सितंबर 2020 को पीड़ित युवती रात्रि करीब 8:45 बजे पैदल जा रही थी। एक ऑटो वाला आया तो उसने मदन महल तक छोड़ने को कहा। ऑटो वाले ने उसे बिठा लिया। ऑटो में एक अन्य व्यक्ति भी था जो ऑटो चालक के पास बैठा था। ऑटो चालक मदन महल की तरफ न ले जाकर तिलवारा पुल के पास जोधपुर पड़ाव की नहर की तरफ ले गया। युवती के शोर मचाने पर उसे धमकाया। नहर के किनारे ले जाकर ऑटो रोका और वहां राहुल चक्रवर्ती व रवीन्द्र ने दुराचार किया। इसके बाद मारपीट की। उसी समय मोटर साइकिल पर कोई व्यक्ति उधर आया तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर तिलवारा पुलिस ने अपहरण व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राहुल व रवीन्द्र को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।

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