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Jabalpur: मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

Fri, 24 Jun 2022 07:59 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 24 Jun 2022 07:59 AM IST
सार

जबलपुर के गोसलपुर में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 10 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Jabalpur: The court sentenced the accused of molesting a minor to 10 years imprisonment, also imposed a fine of five thousand
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर में पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश सैफी दाउदी की अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी नीरज राजभर को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने गोसलपुर पुलिस थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वह अपने पति, सास, ससुर एवं चार बच्चियों के साथ रहती है। वे लोग मजदूरी का काम करते हैं। उसकी छोटी बेटी (उम्र 10 वर्ष) मानसिक रूप से कमजोर है कम बोल पाती है। 20 अप्रैल 2021 की शाम करीब 4:30 बजे वह घर के बाहर मोहल्ले में खेलने गई और करीब आधे घंटे बाद रोते हुए आई तो उसने देखा कि उसके कपड़ों में खून लगा हुआ है। जब बच्ची से पूछा कि खून कैसे निकला तब उसने बताया कि मोहल्ले का रहने वाला नीरज राजभर उसे अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ गलत काम किया।
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परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 
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