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Jabalpur: सार्वजनिक पार्क की जमीन पर लगा रहे सरदार पटेल की प्रतिमा, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Thu, 15 Dec 2022 06:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 15 Dec 2022 06:12 PM IST
सार

सार्वजनिक पार्क की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। 

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Jabalpur: Statue being installed on the land of public park, High Court issued notice and asked for reply
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सार्वजनिक पार्क की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की गई है।
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याचिकाकर्ता अनुराग हजारी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि ग्राम हिरदेपुर में 0.80 हेक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत तथा भूमि पंचायत विभाग को पार्क निर्माण तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने के लिए प्रदान की गई थी। ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से उक्त जमीन को एक निजी ट्रस्ट को प्रदान कर दी थी। निजी ट्रस्ट उक्त जमीन पर व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकानों का निर्माण कर रहा था। साथ ही पटेल की प्रतिमा लगाई जा रही थी। इसके खिलाफ आवेदक हाईकोर्ट गया था।
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याचिका में कहा गया था कि सार्वजनिक पार्क में ट्रस्ट के द्वारा सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जिसके अनावरण कार्यक्रम का आयोजन 15 दिसंबर को निर्धारित है। प्रतिमा का अनावरण झारखंड के राज्यपाल द्वारा किया जाना है। याचिका में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।
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