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Jabalpur High Court: काउंसलिंग में कर दिया अपग्रेड की बजाए डीग्रेड, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Sat, 17 Dec 2022 06:10 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 17 Dec 2022 06:10 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में मेडिकल प्री पीजी काउंसलिंग में अपग्रेड की बजाए डीग्रेड कर दिया गया। इस मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Jabalpur High Court Instead of upgrading counseling was downgraded High Court issued notice
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media

विस्तार

जबलपुर हाई कोर्ट में मेडिकल प्री पीजी काउंसलिंग में अपग्रेड की बजाए डीग्रेड किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कम रैंक आने वाली छात्रा को क्लीलिकल विषय में सीट आवंटित कर दी गई। अपग्रेड के लिए वह दूसरी काउंसलिंग में शामिल हुई थी। लेकिन उसे डीग्रेड करते हुए नॉन-क्लीनिकल विषय की सीट आवंटित की गई।हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता शुभांगी राज की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह एससी-एसटी वर्ग की छात्रा है। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए वह नीट प्री पीजी परीक्षा में शामिल हुई थी। प्रथम राउंड की काउंसलिंग में उसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्लीनिकल विषय की सीट आवंटित की गई थी।अपग्रेड के लिए वह दूसरी काउंसलिंग में शामिल हुई थी। दूसरी काउंसलिंग में उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन-क्लीनिकल विषय की सीट आवंटित की गई थी।

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याचिका में कहा गया था कि उसे कम अंक मिलने वाली अनावेदक छात्रा को क्लीनिकल विषय की सीट आवंटित की गई है। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने प्रमुख सचिव और संचालक मेडिकल एजुकेशन सहित अनावेदक छात्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।

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