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Jabalpur: संपत्ति विवाद के कारण चीप पटक कर की थी हत्या, कोर्ट ने जेठ को सुनाई उम्रकैद की सजा
Tue, 08 Aug 2023 07:29 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Tue, 08 Aug 2023 07:29 PM IST
सार
जबलपुर कोर्ट ने महिला की हत्या मामले में जेठ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने संपत्ति को लेकर हुए विवाद में महिला की हत्या कर दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
संपत्ति विवाद के कारण चीप (एक तरह का पत्थर) पटक कर हत्या करने वाले आरोपी जेठ को न्यायालय दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। सेशन जज आलोक अवस्थी ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार भेड़ाघाट थानांतर्गत ग्राम आमाहिनौता में 15 जून 2020 को सुमनबाई अपने पति श्यामलाल बेटे आकाश तथा विपिन के साथ मिलकर पैतृक घर में छप्पर डाल रही थी। तभी उसका जेठ बाल किशन विश्वकर्मा (56) आया और गाली-गलौज करने लगा। गाली-गलौज करते हुए बताया कि उक्त मकान उनके हिस्से में आया है। इससे आक्रोशित होकर किशन ने सुमन बाई की कमर पर चीप पटक दी।
घायल महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार भेड़ाघाट थानांतर्गत ग्राम आमाहिनौता में 15 जून 2020 को सुमनबाई अपने पति श्यामलाल बेटे आकाश तथा विपिन के साथ मिलकर पैतृक घर में छप्पर डाल रही थी। तभी उसका जेठ बाल किशन विश्वकर्मा (56) आया और गाली-गलौज करने लगा। गाली-गलौज करते हुए बताया कि उक्त मकान उनके हिस्से में आया है। इससे आक्रोशित होकर किशन ने सुमन बाई की कमर पर चीप पटक दी।
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घायल महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
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