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MP News: वकील के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जबलपुर कोर्ट ने तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Tue, 08 Nov 2022 10:48 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: रोमा रागिनी Updated Tue, 08 Nov 2022 10:48 PM IST
सार

आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर के वकील की हत्या कर दी थी। वारदात से आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट की अनुमति से केस जबलपुर कोर्ट स्थानातंरित हुआ था।

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Jabalpur district court sentenced accused of Sagar lawyer murder to life imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

सागर जिले के सुरखी थाना क्षेत्र में डेढ़ दशक पहले हुई हत्या के मामले में जबलपुर जिला अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे अरुण प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी पर तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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आरोपी सौभाग्य सिंह पिता साहब सिंह ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक वकील की हत्या कर दी थी। जिस पर वहां के वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से मना कर दिया था। जिसके बाद आरोपियों की ओर से दिए गए आवेदन पर हाईकोर्ट की अनुमति से मामले की सुनवाई जबलपुर कोर्ट में हुई।

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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सागर खुरई निवासी आरोपी सौभाग्य सिंह ने अपने साथी ललित सिंह, रघुनाथ साहब सिंह और रिंकू के साथ मिलकर 21 अक्टूबर 2006 को रघुराज पर हथियारों से हमला कर दिया था। उस वक्त उनका भतीजा राघवेन्द्र भी साथ में था। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी। हमले में रघुराज की मौत हो गई थी, जो कि पेश से वकील थे। 

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वारदात से आक्रोशित सागर अधिवक्ता संघ ने आरोपियों का केस न लड़ने का निर्णय लिया था। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट की अनुमति से जबलपुर कोर्ट स्थानातंरित हुआ, जहां पर 25 जनवरी 2012 को शेष आरोपियों को दंडित किया गया था, लेकिन आरोपी सौभाग्य सिंह फरार था। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी सौभाग्य सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एजीपी सरोज तिवारी ने पक्ष रखा।

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