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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: Court strict in MP Wushu Sangh election case, notice issued to registrar in contempt case

Jabalpur: मप्र वुशु संघ चुनाव के मामले में कोर्ट सख्त, रजिस्ट्रार को अवमानना मामले में नोटिस जारी

Wed, 14 Feb 2024 04:59 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 14 Feb 2024 04:59 PM IST
सार

मप्र वुशु संघ में उपजे विवाद की जांच के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी जबलपुर ने चुनाव संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजों को अवैधानिक पाते हुए 13 जुलाई 2023 को प्रशासक नियुक्त करने रजिस्ट्रार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। किंतु रजिस्ट्रार इस सिलसिले में अनावश्यक विलंब कर रहे थे। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। 

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Jabalpur: Court strict in MP Wushu Sangh election case, notice issued to registrar in contempt case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश वुशू संघ के चुनाव के मामले में आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने उक्त  निर्देश दिए है।
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यह अवमानना मामला याचिकाकर्ता वुशु संघ के सचिव मनोज गुप्ता की ओर से दायर किया गया है। कहा गया कि मप्र वुशु संघ में उपजे विवाद की जांच के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी जबलपुर ने चुनाव संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजों को अवैधानिक पाते हुए 13 जुलाई 2023 को प्रशासक नियुक्त करने रजिस्ट्रार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। किंतु रजिस्ट्रार इस सिलसिले में अनावश्यक विलंब कर रहे थे। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इसके बाद 30 दिन के भीतर प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया गया। साथ ही 60 दिन में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन पालन नहीं किया गया। अत: अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
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