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Consumer Commission: खराब हुए बेसन की कीमत लौटाओ, मानसिक पीड़ा व वाद-व्यय के लिए अलग से भुगतान के आदेश
Fri, 08 Dec 2023 09:27 AM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 08 Dec 2023 09:27 AM IST
सार
Jabalpur Consumer Commission: जबलपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक आदेश दिए हैं। आदेश के तहत खराब हुए बेसन की कीमत लौटाने को कहा है। साथ ही मानसिक पीड़ा व वाद व्यय के लिए अलग से भुगतान के आदेश दिए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब बेसन की कीमत सोलह हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग के चेयरमैन नवीन कुमार सक्सेना व सदस्य मनोज कुमार मिश्रा की बेंच ने इसके साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए पांच हजार व वाद-व्यय के लिए दो हजार रुपये का भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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आदेश का पालन न होने पर आयोग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह परिवादी सदर निवासी अमित केसवानी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कि परिवादी ने 11 अक्तूबर 2017 को 240 किलोग्राम बेसन संपूर्ण गोल्डन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कटनी भेजा था। किंतु जयंत सेल्स कटनी ने बेसन लौटा दिया, जिसके पीछे लापरवाही पूर्ण ट्रांसपोर्टेशन था।
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बेसन की बोरियों के ऊपर फिनाइल की बोतलें गिर हुई थी, जिससे बेसन से बदूब आने लगी थी, जिस पर उन्होंने खराब बेसन खरीदने से मना कर दिया था। इस पर नुकसान की भरपाई के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को कहा गया। लेकिन कोई क्षतिपूॢत का भुगतान अनावदेक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने नहीं किया, जिस पर यह परिवाद दायर किया गया। उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी पाते हुए राहतकारी आदेश पारित किया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा।
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