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Jabalpur: चर्च की जमीन खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

Sat, 22 Jul 2023 09:45 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 22 Jul 2023 09:45 PM IST
सार

ईओडब्ल्यू ने मेथाडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन को चर्च के पदाधिकारियों द्वारा भू माफियाओं के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द करने पर 12 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। 

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Jabalpur: Case registered against those who destroyed church land, EOW action
EOW

विस्तार

जबलपुर के मेथाडिस्ट चर्च की जमीन पदाधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेचने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू ने नियम विरुद्ध तरीके से खुर्द-बुर्द की गई जमीन के मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जिला प्रशासन मेथाडिस्ट चर्च की जमीन का लीज नवीनीकरण नहीं होने के कारण उसे सरकार मद में दर्ज करने का आदेश पूर्व में जारी कर चूका है।
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गौरतलब है कि सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथाडिस्ट चर्च के नाम साल 1970 में 2 लाख 65 हजार वर्गफुट आवासीय भूमि लीज पर आवंटित की गई थी। लीज का नवीनीकरण साल 1999 में करवाया जाना था। लीज नवीनीकरण के लिए साल 2022 में आवेदन किया गया। लीज नवीनीकरण के आवेदन की जांच में पाया गया था कि 5 हजार 880 वर्गफुट में दुकानों का निर्माण किया गया है। शेष जमीन में क्रिश्चियन स्कूल संचालित हो रहा है। जमीन को अवैध तरीके से खुर्द बुर्द कर दिया गया। सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय ने उक्त भूमि राजस्व विभाग में दर्ज करवाने के आदेश पारित किए थे।
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ईओडब्ल्यू ने मेथाडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन को चर्च के पदाधिकारियों द्वारा भू माफियाओं के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द करने पर 12 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मिश्रा के अनुसार भूमि का मद परिवर्तन कर उसे कम दाम में बिक्री कर शासन एवं ट्रस्ट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई गई। विक्रय के पूर्व चौरिटी कमिश्नर मुंबई से भी अनुमति नहीं ली गई, जो कि अनिवार्य थी। ईओडब्ल्यू ने रवि थेडोर, जेपी कैनेलियस, मनीष गिडीयन, रवि प्रसाद, महेश कुमार दुदानी, रसमीत सिंह मल्होत्रा, रविकांत अग्रवाल, महेश कुमार ननकानी, घनश्यामदास ननकानी, महेंद्र सिंह गुजराल, मोनानगी डेनियल के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
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