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Jabalpur: गुण-दोष की विवेचना कर जारी करें स्पीकिंग ऑर्डर, राज्य सूचना आयोग ने दिए एसपी को निर्देश

Fri, 14 Oct 2022 07:14 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 14 Oct 2022 07:14 PM IST
सार

राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को निर्देशित किया है कि सूचना के अधिकार के तहत दायर अपील की विधिवत सुनवाई करते हुए गुण-दोष की विवेचना कर स्पीकिंग आदेश जारी करें। 

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Jabalpur: After discussing the merits and demerits, issue a speaking order
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को निर्देशित किया है कि सूचना के अधिकार के तहत दायर अपील की विधिवत सुनवाई करते हुए गुण-दोष की विवेचना कर स्पीकिंग आदेश जारी करें। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूक्ष्म परीक्षण तथा बिना किसी जांच के सतही तौर पर आवेदक को पत्र जारी कर दिया है।
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आवेदक अजीत सिंह आनंद ने माढोताल थाने में लगे कैमरे की फुटेज सूचना के अधिकारी के तहत प्राप्त करने आवेदन किया था। सूचना में मांगे गए फुटेज नहीं देते हुए आवेदक को लोक सूचना अधिकारी ने पत्र जारी किया था। वांछित जानकारी नहीं मिलने पर आवेदन ने प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस के समक्ष आवेदन दायर किया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी वांछित जानकारी प्राप्त नहीं करते हुए आवेदक को पत्र जारी कर दिया। जिसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की गई थी। अपील की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार पांडे ने उक्त आदेश जारी किए हैं।
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