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Jabalpur: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, एक साल पहले भगा ले गया था

Thu, 16 Feb 2023 08:32 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 16 Feb 2023 08:32 PM IST
सार

जबलपुर की कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। 

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Jabalpur: 20 years imprisonment for raping a minor, had abducted a year ago
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र यादव उर्फ गुड़िया को पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने 55 सौ रुपये को जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी 2022 को पीड़िता के परिजनों ने माढ़ोताल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 20 फरवरी 2022 को सब्जी लेने घर से निकली थी, परंतु घर वापस नहीं आई। काफी तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चला। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। 
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पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब करते हुए मामले में दुराचार, पॉक्सो व एसटी-एससी एक्ट सहित अन्य धाराओं का इजाफा कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले  में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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