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Jabalpur News: फर्जी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले को सात साल की सजा, हजयात्रा के नाम पर 37 लोगों से की थी ठगी
Sun, 01 Dec 2024 07:34 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2024 07:34 PM IST
सार
आरोपी ने 2018 में जबलपुर के 37 हज यात्रियों से पैसे लेकर वीजा और यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था। यात्रियों को मुंबई पहुंचने के बाद वीजा नहीं मिला, जिससे वे हज यात्रा नहीं कर सके।
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धोखाधड़ी के आरोपी को सजा।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फर्जी टूर कंपनी बनाकर हज यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने आरोपी को सात साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया है।
अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी मोहम्मद इकबाल पटेल जिला सूरत गुजरात का निवासी है। इकबाल एक ट्रेवल्स एजेंट था। उसने फर्जी टूर कंपनी बनाकर जबलपुर के हज यात्रियों को ठगा था। हज व उमरा करने के लिए सऊदी अरब ले जाने के लिए एहसानुल हक, जो शहर काजी थे उनके माध्यम से साल 2018 में 37 व्यक्ति से रुपये लिए थे। उस पर भरोसा करने वाले हज यात्री जबलपुर से मुंबई पहुंचे और सात दिन तक इंतजार करते रहे।
वीजा उपलब्ध नहीं सभी हज यात्रा पर नहीं जा सकें। जब आरोपी से रुपये वापस मांगे गये तो बहानेबाजी करने लगा। उसके बाद पीड़ितों ने जबलपुर लौटने के बाद हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पैरवी की।
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अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी मोहम्मद इकबाल पटेल जिला सूरत गुजरात का निवासी है। इकबाल एक ट्रेवल्स एजेंट था। उसने फर्जी टूर कंपनी बनाकर जबलपुर के हज यात्रियों को ठगा था। हज व उमरा करने के लिए सऊदी अरब ले जाने के लिए एहसानुल हक, जो शहर काजी थे उनके माध्यम से साल 2018 में 37 व्यक्ति से रुपये लिए थे। उस पर भरोसा करने वाले हज यात्री जबलपुर से मुंबई पहुंचे और सात दिन तक इंतजार करते रहे।
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वीजा उपलब्ध नहीं सभी हज यात्रा पर नहीं जा सकें। जब आरोपी से रुपये वापस मांगे गये तो बहानेबाजी करने लगा। उसके बाद पीड़ितों ने जबलपुर लौटने के बाद हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पैरवी की।
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