फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Former in-charge Vice Chancellor Dwivedi and Prof. on the post of Reader. Srivastava's appointments cancelled

MP News: रीडर पद पर पूर्व प्रभारी कुलपति द्विवेदी तथा प्रो. श्रीवास्तव की नियुक्तियां निरस्त, हाईकोर्ट का आदेश

Thu, 25 Apr 2024 10:55 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 25 Apr 2024 10:55 PM IST
सार

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व प्रभारी कुलपति संजय द्विवेदी तथा प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव की रीडर पद पर हुई नियुक्ति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि ये नियुक्तियां नियमों को ताक पर रखकर की गई थीं। 

विज्ञापन
Former in-charge Vice Chancellor Dwivedi and Prof. on the post of Reader. Srivastava's appointments cancelled
मप्र हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व प्रभारी कुलपति संजय द्विवेदी तथा प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव की साल 2009 में रीडर पद पर हुई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध माना है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नियुक्तियों में नियम का पालन नहीं किया गया। एकलपीठ ने दोनों की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि वर्तमान में संजय द्विवेदी मास कम्यूनिकेशन विभाग में प्रोफेसर हैं तो पवित्र श्रीवास्तव पीआर विभाग के प्रमुख हैं। 
विज्ञापन


प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में साल 2009 में विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने भी दो विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिका में कहा गया था कि नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए रीडर के पद पर अनावेदकों की नियुक्ति की गई है।  
विज्ञापन


याचिका में कहा गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय अधिनियम 1990 की धारा 33(2) (क) के अनुसार सिलेक्शन कमेटी में तत्कालीन विभाग अध्यक्षों को शामिल करना अनिवार्य था। इसका चयन प्रक्रिया में पालन नहीं किया गया। संचार विभाग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दविंदर कौर उप्पल तथा जनसंपर्क तथा विज्ञापन विभाग के अध्यक्ष शशिकांत शुक्ला को शामिल नहीं करते हुए सिलेक्शन कमेटी ने पांच उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेकर संजय द्विवेदी तथा पवित्र श्रीवास्तव को रीडर पद पर चयनित कर लिया।  
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए अनावेदकों का चयन किया गया है। एकलपीठ ने अनावेदकों की नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। एकलपीठ ने पुनः विज्ञापन जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्र ने ने पैरवी की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed