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Jabalpur News: वेदिका हत्याकांड मामला, तथ्य छिपाने के आरोप में डॉक्टर को छह महीने की सजा

Sun, 08 Sep 2024 01:19 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 08 Sep 2024 01:19 PM IST
सार

जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड में तथ्य छिपाने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने दोषी माना है। अदालत ने आरोपी डॉक्क्टर को छह महीने की सजा सुनाई है।

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Doctor imprisoned for hiding facts
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड से जुड़े प्रकरण में तथ्य छिपाने के आरोपी डॉक्टर को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी डॉक्टर को छह महीने की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।

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अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अमित खरे स्मार्ट सिटी अस्पताल बेदी नगर के संचालक हैं। उन्होंने संजीवनी नगर थाना अंतर्गत वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले की चिकित्सा रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही की। यह जानते हुए कि गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया है, इसके बाद भी गोली चलाने के आरोपी पूर्व भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा को लाभ पहुंचाने की मंशा से इस तथ्य को विलोपित कर दिया। 
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चिकित्सीय साक्ष्य का यह विलोपन अपराध की श्रेणी में आता है। आरोपी ने यह जानते हुए कि वेदिका ठाकुर को गोली लगने से चोट आई है, पुलिस को सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होने के बावजूद सूचना देने के आशय का लोप किया। गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल वेदिका की मौत हो गई थी। न्यायालय ने प्रस्तुत किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।

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