Jabalpur: जिला शिक्षा अधिकारी को हाईकोर्ट ने किया तलब, कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 05 Jul 2023 11:01 PM IST
सार
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मी ब्रजेश कुमार की तरफ से याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद डीईओ ने स्थानांतरण आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार गुहार लगाने के बाद भी वे रिलीव नहीं कर रहे। इसके बाद होईकोर्ट की शरण ली गई।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
