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MP High Court: EWS उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आयु सीमा में मिलेगी पांच साल की छूट, हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
Mon, 10 Feb 2025 08:28 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Feb 2025 08:28 PM IST
सार
ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। अब आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आया है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को उम्र के संबंध में राहत मिली है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में उन्हें आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान करने के अंतरिम आदेश दिया है। इस अंतरिम आदेश के बाद उक्त परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के 45 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे।
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रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी और अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि शिक्षक चयन परीक्षा की रूल बुक की खंडिका 7.1 और 7.2 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया था।लेकिन खंडिका 6.2 में जहां अन्य आरक्षित वर्गों (एससी, एसटी और ओबीसी) को आयु सीमा में छूट दी गई थी। वहीं, ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट से बाहर रखा गया था। याचिका में भर्ती नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
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याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का उल्लंघन है। ईडब्ल्यूएस कोटा को आरक्षित वर्ग में रखे जाने के कारण उम्र सीमा में भी उम्मीदवारों को छूट प्रदान की जानी चाहिए।
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युगलपीठ ने सुनवाई पश्चात उक्त ईओडब्ल्यू वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राहतकारी अंतरिम आदेश जारी किए। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने पक्ष रखा।
