फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Bhopal Gas Tragedy Instructions to make Principal Secretary party in compensation case next hearing April 3

Bhopal Gas Tragedy: मुआवजा मामले में प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाने के निर्देश, अगली सुनवाई तीन अप्रैल को

Sat, 23 Mar 2024 09:33 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 23 Mar 2024 09:33 PM IST
सार

भोपाल गैस त्रासदी मुआवजे मामले में प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।

विज्ञापन
Bhopal Gas Tragedy Instructions to make Principal Secretary party in compensation case next hearing April 3
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजा से जुड़े मामलों में सरकार के स्वास्थ्य विभाग को पक्षकार नहीं बनाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले में मुआवजे से जुड़े सभी प्रकरणों में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को निर्धारित की है।

विज्ञापन


यह मामला भोपाल निवासी गुलजान की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह और उनका परिवार भी गैस पीड़ित हैं। गैस रिसाव के कारण हुई बीमारी का इलाज भी हुआ और संबंधित डॉक्टर ने भी इस संबंध में गवाही दी थी। इसके बावजूद उन्हें पीड़ित वर्ग में शामिल नहीं किया गया और आयुक्त कल्याण भोपाल गैस पीडि़त ने उनका मुआवजा का दावा निरस्त कर दिया।
विज्ञापन


इस मामले में आयुक्त को पक्षकार बनाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने का काम राज्य शासन का है। इसलिए राज्य के संबंधित विभाग प्रमुख को आवश्यक पक्षकार बनाना जरूरी है। युगलपीठ ने आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित कार्यालय से मुआवजे के जितने भी मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन सभी में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पक्षकार बनाने के निर्देश दिये हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed