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Jabalpur: 87 वर्षीय वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत, मिलेगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ

Mon, 23 Sep 2024 10:07 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Mon, 23 Sep 2024 10:07 PM IST
सार

याचिकाकर्ता डॉ लक्ष्मीचंद जैन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ थे। वह 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 वर्ष के आयु के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान है।

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Benefit of 20 percent additional pension to be provided with entry at the age of 80
high court

विस्तार

87 वर्षीय वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के 80 वर्ष में प्रवेश के साथ ही उसे 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करें। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण दिया।
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जय नगर जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता डॉ लक्ष्मीचंद जैन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ थे। वह 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 वर्ष के आयु के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान है। सरकार द्वारा उन्हें 80 वर्ष पूर्ण करने के बाद 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान किया गया।
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याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने तक दिया कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता अपने जीवन काल के अंतिम चरण में है। अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की गणना उस तारीख से करना चाहिये, जिस तारीख को वह 79 साल पूर्ण करने 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है। सरकारी नोटिफिकेशन में 20 प्रतिशत की राशि 80 से 85 साल के बीच प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता 79 वर्ष पूर्ण करने के बाद 80 वर्ष में प्रवेश कर गया था। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क तथा सरकारी नोटिफिकेशन को देखते हुए याचिकाकर्ता को 80 साल में प्रवेश के साथ 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करने आदेश जारी किए हैं। याचिका में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी ट्रेजरी विभाग व संबंधित बैंक को अनावेदक बनाया गया था। 
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