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Jabalpur: मप्र मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की दो माह में करें नियुक्ति; HC का आदेश

Thu, 24 Apr 2025 09:36 AM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 24 Apr 2025 09:36 AM IST
सार

जबलपुर निवासी अधिवक्ता संजय कुमार पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष समेत तीन पद खाली हैं। जिससे बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को दे महीने में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

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Appointment of Chairman and other members in MP Arbitration Tribunal should be done within two months
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष सहित सदस्यों के रिक्त पदों को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने आदेश में राज्य को निर्देशित किया है कि प्रस्तावित संशोधन प्रक्रिया को पूरा करते हुए दो महीने के भीतर अध्यक्ष सहित रिक्त तीनों पदों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की जाए।

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जबलपुर निवासी अधिवक्ता संजय कुमार पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों के पद निर्धारित हैं। वर्तमान में अध्यक्ष सहित दो तकनीकी सदस्य और एक विधिक सदस्य का पद रिक्त है, जिसके कारण मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इसके चलते पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में भी न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश और निर्देश पारित किए गए हैं। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने उक्त आदेश जारी किया। युगल पीठ ने यह भी कहा है कि आवश्यकता अनुसार अधिक संख्या में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में आकलन करते हुए सरकार दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करे। नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य भी दो महीने की अवधि में पूरा होना चाहिए। युगल पीठ ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूर्ण होनी चाहिए। आदेश का पालन न होने पर मुख्य सचिव तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

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