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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
Fri, 04 Nov 2022 07:14 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 04 Nov 2022 07:14 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जबलपुर में एडीजे कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भेजकर उसे परेशान करने वाले आरोपी शरद झारिया उर्फ रिंकू को 20 साल की सजा सुनाई है। एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया, पीड़िता ने पाटन थाने में 16 मई 2020 को लिखित शिकायत दी कि वह जिस गांव में रहती है, उसी गांव का शरद झारिया उसके साथ तीन साल से शारीरिक-लैंगिक संबंध बनाता रहा है। आवेदन के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई कि अभियोक्त्रि 17 साल की है। उसके गांव का शरद झारिया तीन साल से जब यह स्कूल में पढ़ती थी, तब से उसके साथ शारीरिक-लैंगिक संबंध बनाता रहा है।
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अब उसकी शादी हो गई है। करीब एक साल से उससे बात करना बंद कर दिया, तो शरद अपने फोन नंबर से उसके फोन पर फोटो एवं वीडियो भेजता है और मना करने पर बोलता था कि देखता हूं उसकी शादी कैसे होती है और जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी शरद उर्फ रिंकू को 20 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।
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