फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Accused who raped a minor and blackmailed him was sentenced to 20 years in Jabalpur

Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

Fri, 04 Nov 2022 07:14 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 04 Nov 2022 07:14 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन
Accused who raped a minor and blackmailed him was sentenced to 20 years in Jabalpur
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर में एडीजे कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भेजकर उसे परेशान करने वाले आरोपी शरद झारिया उर्फ रिंकू को 20 साल की सजा सुनाई है। एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया, पीड़िता ने पाटन थाने में 16 मई 2020 को लिखित शिकायत दी कि वह जिस गांव में रहती है, उसी गांव का शरद झारिया उसके साथ तीन साल से शारीरिक-लैंगिक संबंध बनाता रहा है। आवेदन के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई कि अभियोक्त्रि 17 साल की है। उसके गांव का शरद झारिया तीन साल से जब यह स्कूल में पढ़ती थी, तब से उसके साथ शारीरिक-लैंगिक संबंध बनाता रहा है।
विज्ञापन


अब उसकी शादी हो गई है। करीब एक साल से उससे बात करना बंद कर दिया, तो शरद अपने फोन नंबर से उसके फोन पर फोटो एवं वीडियो भेजता है और मना करने पर बोलता था कि देखता हूं उसकी शादी कैसे होती है और जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी शरद उर्फ रिंकू को 20 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed