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Jabalpur News: विधायक की निजी जमीन पर सरकारी राशि से विकास कार्य का आरोप, हाईकोर्ट ने दी शिकायत की छूट

Thu, 17 Apr 2025 02:53 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 17 Apr 2025 02:53 PM IST
सार

आरोप है कि विधायक की पत्नी माधवी शाह, जो पूर्व में नगर परिषद हर्रई की अध्यक्ष थीं, ने नगर परिषद के फंड से 65 लाख रुपये से अधिक खर्च कर नाली, सड़क आदि विकास कार्य कराए, जबकि वह भूमि विधायक के नाम पर दर्ज निजी संपत्ति है।

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Jabalpur News: Allegation of development work using government funds on MLA's private land
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा विधायक के नाम पर दर्ज निजी भूमि पर विकास कार्य के नाम पर 65 लाख रुपये से अधिक की राशि व्यय करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विधायक की पत्नी ने नगर परिषद की अध्यक्ष रहते हुए उक्त राशि खर्च की थी। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
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याचिकाकर्ता मनीष कुमार साहू निवासी छिंदवाड़ा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जिला छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा से वर्तमान भाजपा विधायक कमलेश कुमार शाह की जमीन नगर परिषद हर्रई के अंतर्गत है। उनकी पत्नी माधवी शाह पूर्व में नगर परिषद हर्रई की अध्यक्ष थीं। पत्नी के अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान विधायक कमलेश कुमार शाह के नाम पर दर्ज जमीन पर नाली, सड़क सहित अन्य विकास कार्य के नाम पर नगर परिषद हर्रई के मद से 65 लाख रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। सरकारी दस्तावेज में उक्त जमीन विधायक के नाम पर दर्ज है। निजी जमीन पर शासकीय राशि से विकास कार्य कर फर्जीवाड़ा किया गया है।
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याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, कलेक्टर, एसडीओ, पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू और छिंदवाड़ा, नगर परिषद हर्रई तथा भाजपा विधायक और उनकी पत्नी को अनावेदक बनाया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुर्गेश कुमार ने बताया कि युगल पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
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