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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: The driver, who committed unnatural acts with the third student, was sentenced to 10 years, also fined seven thousand

जबलपुर: तीसरी के छात्र से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले ड्राइवर को 10 साल की सजा, सात हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 21 Dec 2021 06:46 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 21 Dec 2021 06:46 PM IST
सार

कक्षा तीन के आठ वर्षीय मासूम छात्र के साथ उसी का स्कूल बस ड्राइवर परीश पटेल अप्राकृतिक कृत्य करता था। जिला अदालत ने ड्राइवर को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

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Jabalpur: The driver, who committed unnatural acts with the third student, was sentenced to 10 years, also fined seven thousand
जिला अदालत ने ड्राइवर को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। - फोटो : Social Media

विस्तार

कक्षा तीन के आठ वर्षीय मासूम छात्र के साथ उसी का स्कूल बस ड्राइवर परीश पटेल अप्राकृतिक कृत्य करता था। जिला अदालत ने ड्राइवर को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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अदालत को बताया गया कि पीड़ित बालक के पिता ने 4 जनवरी 2017 को लार्डगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई कि परीश पटेल स्कूल का वाहन कमांक एमपी 20 सीई-2491 मारुति ईको चलाता है। पटेल उक्त वाहन से ही उसके बच्चे को स्कूल ले जाता था और वापस छोड़ता था। 2 जनवरी 2017 की शाम को बच्चा स्कूल से आया तो डरा-सहमा दिखा। उसने पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि वाहन का ड्राइवर परीश पटेल लगभग 10-15 दिन से उसे गणेश नगर रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जगह पर जे जाकर उसे डरा धमकाकर उसके साथ गंदा काम करता था। शिकायत पर लार्डगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने परीश पटेल को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से डीपीओ अजय जैन ने पैरवी की।
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