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जबलपुर: मैहर मंदिर प्रबंधन वसूलता है पंडितों से कथा वाचन के पचास रुपये, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Sun, 17 Apr 2022 11:22 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 17 Apr 2022 11:22 AM IST
सार
मैहर में मां शारदा मंदिर प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर दिया है कि प्रत्येक कथा वाचन के लिए पंडितों को 50 रुपये देना होगा। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही जिले के कलेक्टर को अभ्यावेदन पेश करने का कहा है।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में कथा वाचन करने वाले 50 से अधिक पंडितों ने हाईकोर्ट में शरण ली है। दायर याचिका में कहा गया है कि मां शारदा मंदिर प्रबंधन द्वारा कथा वाचन पर पचास रुपये लिए जाते हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट ने राशि वसूलने पर रोक लगाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं। एकलपीठ ने कलेक्टर को विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।
याचिकाकर्ता राजकिशोर तिवारी, केशरी नंदन त्रिपाठी सहित 56 व्यक्तियों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में कथा वाचन का काम करते हैं। उनके पूर्वज भी मंदिर में आने वाले श्रध्दालओं को कथा सुनाने का काम करते थे। याचिका में कहा गया है कि मां शारदा मंदिर प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर दिया है कि प्रत्येक कथा वाचन के लिए पंडितों को 50 रुपये देना होगा।
कथा सुनने के इच्छुक श्रध्दालु मंदिर प्रबंधन के माध्यम से पंडित के पास कथा सुनने आएंगे। याचिका में कहा गया है कि वे सालों से कथा वाचन कर अपने परिवार का पालन -पोषण कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन के अपनी आय का स्त्रोत बढ़ाने के लिए उक्त फरमान जारी किया है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।
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याचिकाकर्ता राजकिशोर तिवारी, केशरी नंदन त्रिपाठी सहित 56 व्यक्तियों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में कथा वाचन का काम करते हैं। उनके पूर्वज भी मंदिर में आने वाले श्रध्दालओं को कथा सुनाने का काम करते थे। याचिका में कहा गया है कि मां शारदा मंदिर प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर दिया है कि प्रत्येक कथा वाचन के लिए पंडितों को 50 रुपये देना होगा।
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कथा सुनने के इच्छुक श्रध्दालु मंदिर प्रबंधन के माध्यम से पंडित के पास कथा सुनने आएंगे। याचिका में कहा गया है कि वे सालों से कथा वाचन कर अपने परिवार का पालन -पोषण कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन के अपनी आय का स्त्रोत बढ़ाने के लिए उक्त फरमान जारी किया है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।
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