मध्य प्रदेश: पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट का इंकार, कहा- नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रोक लगाना संभव नहीं
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस कारण पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस कारण पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
जया ठाकुर और कांग्रेस नेता सैयद जाफर की ओर से प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव में रोटेशन प्रकिया का पालन नहीं किए जाने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार करते अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई अन्य संबंधित याचिका के साथ 3 जनवरी को निर्धारित की गई है।
कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व चुनाव करवाना आवश्यक है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में रोटेशन का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर 2021 को एक अध्यादेश लगाकर रोटेशन प्रकिया को समाप्त कर दिया। याचिका में कहा गया था कि पंचायत एक्ट में रोटेशन एक प्रकिया है, जिसका पालन किया जाना आवश्यक है।
याचिका में निकाय चुनाव में रोटेशन प्रकिया का परिपालन सुनिश्चित किए जाने की मांग गई थी। याचिका में कहा गया था कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन असंवैधानिक है। रोटेशन प्रकिया के बिना चुनाव करवाने पर वह अवैधानिक होंगे और जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी होगी। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह एक संवैधानिक प्रकिया है। युगलपीठ ने राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
