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जबलपुर: हाईकोर्ट ने केंट बोर्ड को जवाब पेश करने दी अंतिम मोहलत, 21 मार्च को होगी सुनवाई
Fri, 11 Mar 2022 03:02 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 11 Mar 2022 03:02 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंट बोर्ड के खिलाफ लगाई गई एंट्री टैक्स वसूलने की याचिका पर जवाब पेश करने अंतिम मोहलत दी है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंट बोर्ड जबलपुर द्वारा एंट्री टैक्स वसूले जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।हाईकोर्ट जस्टिस शीलू नागू व जस्टिस एम एस भटटी की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जबाव पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। युगलपीठ ने आदेश में कहा कि जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अंतिम राहत के संबंध में सुनवाई की जाएगी। याचिका पर अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की गयी है।
सदर निवासी साहिल अग्रवाल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केंट बोर्ड के द्वारा लिए जा रहे एंट्री शुल्क के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया कि केंट बोर्ड के एंट्री शुल्क का विलय जीएसपी में हो गया है। इसके बाद भी जबलपुर केंट बोर्ड एंट्री टैक्स वसूल रहा है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि इस संबंध में दिशा-निर्देष प्राप्त करने रक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। युगलपीठ से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया।
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सदर निवासी साहिल अग्रवाल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केंट बोर्ड के द्वारा लिए जा रहे एंट्री शुल्क के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया कि केंट बोर्ड के एंट्री शुल्क का विलय जीएसपी में हो गया है। इसके बाद भी जबलपुर केंट बोर्ड एंट्री टैक्स वसूल रहा है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि इस संबंध में दिशा-निर्देष प्राप्त करने रक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। युगलपीठ से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया।
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